कावेरी विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 दिन के अंदर कर्नाटक छोड़ें 6000 क्यूसेक पानी

नयी दिल्ली / बेंगलुरू : सुप्रीम कोर्ट ने आज कावेरी विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कर्नाटक तीन दिन के अंदर 6000 क्यूसेक पानी छोड़ें. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 30 सितंबर को होगी. ज्ञात हो कि कावेरी की पानी को लेकर दोनों राज्यों में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2016 4:59 PM
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नयी दिल्ली / बेंगलुरू : सुप्रीम कोर्ट ने आज कावेरी विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कर्नाटक तीन दिन के अंदर 6000 क्यूसेक पानी छोड़ें. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 30 सितंबर को होगी. ज्ञात हो कि कावेरी की पानी को लेकर दोनों राज्यों में लंबे समय से विवाद चल रहा है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरू में हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गयी थी वहीं 50 से ज्यादा बसों को जला दिया गया था.उधर फैसले के बाद कावेरी हितरक्षणा समिति के अध्यक्ष जीएम गौड़ा ने कहा, ‘ कावेरी का जल तमिलनाडु के पास होना प्रतिष्ठा का विषय है इसलिए तमिलनाडु इसे चाहता है’.

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