नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत छह अक्तूबर को इस बात पर निर्णय करेगी क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तलब किया जाए. अदालत में उनके खिलाफ उस शिकायत पर सुनवाई हो रही है जिसमें उनके द्वारा चुनाव आयोग में हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योजना के बारे में कथित रुप से गलत सूचना देने का आरोप है. मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरविन्दर सिंह को आज इस मुद्दे पर अपना आदेश सुनाना था किन्तु उन्होंने यह कहकर इसे टाल दिया कि आदेश तैयार नहीं है.
संबंधित खबर
और खबरें