सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: योजनाओं के लाभ के लिए आधार को आवश्यक नहीं बना सकती सरकार
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2017 12:10 PM
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है.
Government cannot make #Aadhaar mandatory for extending benefits of its welfare schemes: #SC.
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है जोकि फिलहाल संभव नहीं है.
Govt, however, cannot be stopped from using #Aadhaar in other schemes like opening of bank accounts, says #SC.
आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित रखना गलत है.
A 7-judge bench has to be set up to hear the pleas challenging #Aadhaar but right now it is not possible: #SC.