AAP: दिल्ली में अधिकारों को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपराज्यपाल के अधिकार में इजाफा करने के फैसले को एक बार फिर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. मंगलवार देर रात गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट में उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दिया गया है. इस अधिसूचना के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार को लेकर बहस तेज होने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार होगा, जबकि अन्य सभी मामलों में चुनी हुई सरकार फैसला ले सकती है. अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार भी दिल्ली सरकार को दिया गया. इस फैसले के बाद संसद में दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित किया गया. इस अधिनियम में दिल्ली के उपराज्यपाल के कई तरह के अधिकार दिए गये.
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