Air India Urination Case: एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है. मामले की सुनवाई कर रहे दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने न्यायाधीश ने 1 लाख के मुचलके पर शंकर मिश्रा को जमानत दी है. बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने महिला की ओर से एयर इंडिया से की गई शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं दे रहे गवाही: कोर्ट
इससे पहले, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ पुलिस की ओर से नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं. कोर्ट ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने अभियोजन और आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनीं थी और कहा था, वह शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को आदेश जारी करेंगे.
शंकर मिश्रा के वकील ने कोर्ट में कही थी ये बात
शंकर मिश्रा पर आरोप है कि एयर इंडिया की एक उड़ान में पिछले साल 26 नवंबर को 70 वर्षीय एक महिला पर शराब के नशे में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. इससे पूर्व शंकर मिश्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था. आरोपी की ओर से पेश हुए वकील की ओर से कहा गया कि शंकर मिश्रा के खिलाफ लगाई गईं सभी धाराएं जमानती हैं. इस केस में उस वक्त एक मोड़ आ गया था, जब आरोपी के वकील की ओर से कहा गया कि शंकर मिश्रा ने नहीं महिला ने खुद पेशाब किया था.