Allahabad High Court: सपा नेता इरफान सोलंकी को एक महिला के घर को आग लगाने के मामले में 7 साल की सजा मिली थी. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाई है. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की याचिका को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार 14 नवंबर को दिया. इससे पहले, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
संबंधित खबर
और खबरें