Arvind Kejriwal: सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी सही नहीं है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले मामले में तीन बार अदालत से राहत मिल चुकी है. निचली अदालत ने पीएमएलए के तहत नियमित जमानत देती है और फिर इस मामले में सीबीआई आ जाती है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है. हमें गर्व है कि भारत, पाकिस्तान की तरह नहीं है. क्योंकि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत रिहा करने का आदेश देती है और फिर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है. भारत में ऐसा संभव नहीं है. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ठोस वजह होनी चाहिए. निचली अदालतों को भी इस मामले में गौर करना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति के जवाब से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं. पहले प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार करती है और निचली अदालत से जमानत मिलते हुए सीबीआई सक्रिय हो जाती है और गिरफ्तार कर लेती है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. सीबीआई ने किया याचिका का विरोध
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