Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक षडयंत्र बताया और फैसले का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही. AAP नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे.
संजय सिंह की तरह सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत
आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी.
#WATCH | AAP leader & Delhi minister Saurabh Bharadwaj says, "We will go to the Supreme Court, we have full faith in the Supreme Court that just like Sanjay Singh got relief from the Supreme Court. Arvind Kejriwal will also get relief from the Supreme Court." pic.twitter.com/vab8euEOZN
— ANI (@ANI) April 9, 2024
केजरीवाल को कुचलने की राजनीतिक साजिश
दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुचलने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है.
दिल्ली और पंजाब की आप सरकार को गिराने और खत्म करने की साजिश
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज किए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं लगातार कह रहा हूं कि यह पूरा मामला आजादी के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है. एक गहरी साजिश के तहत बनाया गया है और इस केस के पीछे का उद्देश्य किसी घोटाले की जांच करना नहीं है, इसका उद्देश्य दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत से चुनी गई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिराना और खत्म करना है.
#WATCH | On Delhi HC dismisses CM Kejriwal's plea challenging his arrest by ED in Excise Policy money laundering case, AAP MP Sanjay Singh, says "…I have been saying continuously that this entire matter is the biggest political conspiracy since independence, this case has been… pic.twitter.com/WncoZzNrzj
— ANI (@ANI) April 9, 2024
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. मालूम हो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा मामले में अपने ईडी रिमांड को भी चुनौती दी थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.
ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाईकोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
क्या है मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.
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