Arvind Kejriwal News: ‘अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं’, पत्नी सुनीता का दावा- मुख्यमंत्री को किया जा रहा परेशान

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत में तबीयत खराब होने की खबर सामने आ रही है. इस बात की पुष्टि उनकी पत्नी सुनीता ने की है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनके पति को परेशान किया जा रहा है. सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि सीएम की तबीयत ठीक नहीं है.

By ArbindKumar Mishra | March 30, 2024 3:48 PM
feature

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई के दौरान सुनीता भी अदालत में मौजूद थीं. सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली के सीएम की तबीयत ठीक नहीं है. उनके शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो रहा है. उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है. यह अत्याचार नहीं चलेगा. जनता जवाब देगी.

1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ईडी हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने केजरीवाल की हिरासत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी.

केजरीवाल सहयोग करने के लिए तैयार : वकील

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई पर उनके वकील रमेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल ने स्वीकार किया कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हिरासत में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है. हमने अदालत से कहा कि हम उन आधारों का विरोध करते हैं जिन पर रिमांड की मांग की जा रही है. अदालत अब रिमांड देगी क्योंकि उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार कर लिया है.

केजरीवाल ने कोर्ट में खुद दलीलें दी

ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए गुरुवार को लाया गया था, तो उन्होंने कोर्ट में खुद दलीलें पेश की थी. उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी (आप) के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है. केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा, आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है. क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं? वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं.

Also Read: Arvind Kejriwal को हाईकोर्ट से राहत, सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, जानें HC ने क्या कहा

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version