Home Badi Khabar Budget 2021, Home Loan: कर्ज पर घर खरीदा है तो इंटरेस्ट पर टैक्स छूट एक साल और मिलेगा, डिटेल में पढ़ें

Budget 2021, Home Loan: कर्ज पर घर खरीदा है तो इंटरेस्ट पर टैक्स छूट एक साल और मिलेगा, डिटेल में पढ़ें

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Budget 2021, Home Loan: कर्ज पर घर खरीदा है तो इंटरेस्ट पर टैक्स छूट एक साल और मिलेगा, डिटेल में पढ़ें
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नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने सस्ते मकानों (Affordable House) की खरीद के लिए होम लोन (Home Loan) के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल तक के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा कर दी है. बजट 2021 में सरकार के इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है. सरकार ने 2019 के बजट में दो लाख रुपये से ऊपर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी.

पहली बार और 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार ‘सभी के लिए आवास’ और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है. कोरोनावायरस संक्रमण काल में रियल एस्टेट को हुए नुकसान की इससे कुछ हद तक भरपाई की उम्मीद है.

सीतारमण ने कहा, ‘जुलाई 2019 के बजट में मैंने किफायती मकान खरीदने के लिए होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की छूट दी थी. मैं इस छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं. वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिये गये ऋणों पर डेढ़ लाख रुपये की यह अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी.

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सीतारमण ने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए किफायती किराया आवासन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव है कि अधिसूचित किफायती किराया आवासन परियोजनाओं के लिए कर की नयी छूट की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2022 तक सबके पास अपना घर हो.

Posted By: Amlesh Nandan.

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