महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है. उक्त बातें सीबीआई की ओर से आज बंबई हाईकोर्ट में कही गयी.
सीबीआई ने आज बंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एक एसआईटी गठित कर करने की बात कही गयी है. सीबीआई ने कोर्ट के सामने कहा कि यह पीटिशन महज अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रोकने की साजिश है.
सीबीआई ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार थोड़ी भी राहत के लायक नहीं हैं. सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया कि महाराष्ट्र सरकार को कोई राहत न दी जाये. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सीबीआई की ओर से मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय पांडेय को जारी समन को निरस्त करने का अदालत से अनुरोध किया है.
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सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि राज्य सरकार देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और कदाचार के उन आरोपों की जांच करने में विफल रही जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने लगाये थे.
लेखी ने कहा कि राज्य सरकार पर जांच शुरू करने का कानूनी दायित्व था लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने देशमुख के विरुद्ध सीबीआई की प्राथमिकी के कुछ अंश हटाने तथा अन्य चीजों के लिए अदालत का रुख किया. इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने पांच अप्रैल को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच करे. अनिल देशमुख अभी मनी लाॅड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
Posted By : Rajneesh Anand
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