Chandigarh Mayor Poll: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पेश हुए. कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाया. सुनवाई के दौरान मसीह ने कबूल कर लिया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था.
निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह से कोर्ट ने पूछा, आपने क्रॉस क्यों लगाया
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह से कई कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने मतपत्रों पर ‘X’ निशान क्यों लगाए. मसीह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उन्होंने आठ बैलेट पेपर पर ‘X’ का निशान लगाए थे.
Chandigarh Mayor poll | Supreme Court remarks that Anil Masih, returning officer in Chandigarh Mayor election, has to be prosecuted as he was interfering with the election process.
— ANI (@ANI) February 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को देखेगा वीडियो रिकॉर्डिंग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर दो बजे मतपत्रों और मतों की गिनती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगा. कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का प्रशासन को निर्देश दिया.
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले SC ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे.
कोर्ट ने याचिका पर किसी और दिन सुनवाई से किया इनकार
खरीद-फरोख्त हो रही है, हालांकि इसने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर किसी और दिन सुनवाई की जाए.
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