लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले (15 अप्रैल) को कुछ दिशा निर्देश जारी किया था. अब आज शुक्रवार को कुछ और क्षेत्रों को छूट देने के बारे में घोषणा की गई है. इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है. साथ ही इसमें 20 अप्रैल के बाद से कुछ सेक्टर्स में छूट की बात कही गयी है. सरकार की ओर से जारी नयी गाइडलाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा. इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है.बता दें कि देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है. इसे 14 अप्रैल को खत्म होना था मगर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि लॉकडाउन अब तीन मई तक रहेगा. देश में कोरोना संक्रमण के मामले भी बढते जा रहे है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 13387 हो गए हैं. इनमें से 437 लोगों की मौत हो चुकी है.
कृषि व बागवानीः जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री कर सकते हैं.
फाइनेंशियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी समितियां को भी कम से कम स्टाफ में काम करने की इजाजत दी गई है.
निर्माण क्षेत्र :गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी.
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था, इसके बाद सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की बहाली से संबंधित गाइडलाइंस जारी की थी. 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के बाद 21 अप्रैल से ये सेवाएं उन क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी जो नॉन कोविड-19 क्षेत्र हैं यानी जो कोरोना वायरस के हॉटस्पाट नहीं हैं. गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग और वर्कप्लेस पर सेवाओं के संचालन के दौरान अन्य सावधानी बरतने की भी हिदायत दी है.