Delhi Fire: दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर हॉस्पिटल को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. जिसमें बताया गया है कि हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. पुलिस ने बताया कि अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका था. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि लाइसेंस केवल 5 बिस्तरों के लिए दी गई थी, लेकिन घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे.
Delhi New Born Baby Care Hospital incident | Delhi police says:
— ANI (@ANI) May 26, 2024
1. The license issued to the Baby Care New Born Child Hospital expired on March 31.
2. The license was allowed for 5 beds only, but at the time of the incident, 12 newborn children were admitted to the Hospital.…
दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या किया खुलासा
- बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो गया.
- लाइसेंस केवल 5 बिस्तरों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे.
- डॉक्टर नवजात शिशु का इलाज करने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर बीएएमएस डिग्री धारक हैं.
- आग लगने की स्थिति में अस्पताल में कोई अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए गए थे.
- किसी भी आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में कोई आपातकालीन निकास नहीं है.
प्रधानमंत्री ने शिशुओं की मौत पर दुख जताया, दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना को हृदय विदारक बताते हुए प्रत्येक मृतक के लिए दो-दो लाख रुपये अनुग्रह राशि की घोषणा की. जबकि प्रत्येक घायल को 50,000-50,000 रुपये दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं हादसे में घायल होने वालों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.
अस्पताल के मालिक गिरफ्तार
पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के बच्चों के एक अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात आग लगने के बाद से डॉक्टर नवीन किची फरार थे. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बेबी केयर न्यू बोर्न हॉस्पिटल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे आग लग गई, जिसने आसपास की दो इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेक विहार थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों की जान खतरे में डालने वाला कार्य) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है.
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