Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बीआरएस नेता कविता के वकील ने दिल्ली की अदालत से अपनी मुवक्किल के बेटे की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था.
Delhi excise policy money laundering case | Delhi court has fixed April 1, for hearing on the interim bail plea moved by BRS leader K Kavitha
— ANI (@ANI) March 26, 2024
राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला- के.कविता
वहीं ईडी के आरोप पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है. उन्होंने कहा कि यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है. बता दें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत के आखिरी दिन कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई.
#WATCH | Delhi | BRS leader K Kavitha brought to Rouse Avenue court at the end of her ED custody in Delhi excise policy money laundering case, she says, "This is not a money laundering case but a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out… pic.twitter.com/HEKN6hQsrB
— ANI (@ANI) March 26, 2024
अदालत में कविता को पेश किया गया
इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. वहीं, विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इधर, बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक अवैध मामला है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.
ईडी का क्या है आरोप
बता दें, ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. भाषा इनपुट के साथ
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