Delhi Old Vehicle Fuel Ban: दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर कहा है कि तकनीकी चुनौतियों और जटिल प्रणालियों के कारण तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक नहीं है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि इस कदम से लोगों में असंतोष है और सरकार उनके साथ खड़ी है.
#WATCH | Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa writes to the Commission for Air Quality Management to place on hold the direction which mandates the denial of fuel to End-of-Life (EOL) vehicles in Delhi
— ANI (@ANI) July 3, 2025
He says, "We will clean the environment of Delhi and will not… pic.twitter.com/I9yvcuDrh2
दिल्ली के वाहनों को जब्त नहीं होने देंगे : मनजिंदर सिंह सिरसा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा, “हम दिल्ली के पर्यावरण को साफ करेंगे और दिल्ली के वाहनों को जब्त नहीं होने देंगे. यह हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली की जनता के प्रति संकल्प है, यह उनका दिल्ली की जनता से वादा है.
केवल दिल्ली NCR में लागू हो प्रतिबंध
दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा, “बेहतर होगा कि यह व्यवस्था पूरे एनसीआर में लागू हो और फिर दिल्ली में भी लागू हो. हम इस बात का भी समाधान तलाश रहे हैं कि वाहनों को उम्र के आधार पर प्रतिबंधित न किया जाए, बल्कि उनकी प्रदूषण क्षमता को देखते हुए प्रतिबंधित किया जाए.”
दिल्ली सरकार पुराने वाहनों पर प्रतिबंध के मुद्दे के समाधान के लिए ‘सभी प्रयास’ करेगी: गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “नगर सरकार तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी संभव प्रयास करेगी. गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग भावनात्मक रूप से तब वाहनों से जुड़ाव महसूस करते हैं, जब उन्हें कोई करीबी व्यक्ति इन्हें उपहार में देता है. दिल्ली के लोगों का यह दर्द समझा जा सकता है.’’
1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को नहीं दिया रहा ईंधन, जब्त हो रहे वाहन
दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए पेट्रोल पंप से ईंधन भराने पर रोक लगा दिया था. सरकार के मुताबिक 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन इस आदेश की जद में आएंगे. अदालत के आदेश के अनुसार सड़कों पर इन वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है. परिवहन विभाग और यातायात पुलिस प्रतिबंध लागू होने के बाद ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है.
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