‘भारी जुर्माना लगाना चाहिए’, अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

इससे पहले हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थीं. जानें आज कोर्ट ने क्या कहा

By Amitabh Kumar | April 8, 2024 1:55 PM
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अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई और चेतावनी भी दी. हाई कोर्ट की ओर से मामले की सुनवाई करते वक्त सख्त टिप्पणी की गई. कार्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है. कोर्ट को याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल

गौर हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट में दिल्ली के सीएम की पेशी हुई और कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया. रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है. इस वक्त केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और वहां से वे अपनी पत्नी के माध्यम से जनता के लिए मैसेज भेज रहे हैं.
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मैं भारी जुर्माना लगा देता: न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने ‘आप’ के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की कोर्ट के पास भेजते हुए सख्त टिप्पणी की, जहां पहले इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी. उन्होंने कहा कि यह केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए है. न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिका को दूसरी पीठ में भेजने के बाद कहा कि मैं भारी जुर्माना लगा देता.

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