DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र संगठनों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने में मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने वाले छात्र नेताओं की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही अदालत ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की खुलेआम अवहेलना करने में मामले में विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी को बुधवार को पीठ के समक्ष पेश होने को कहा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश तुषार राव की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, नगर निगम को 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे होर्डिंग और पोस्टर हटाने का आदेश दिया और एवज में होने वाले खर्च की वसूली छात्र संगठनों से करने को कहा. गौरतलब है कि सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर सख्ती से अमल करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी. ऐसे नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
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