Electoral Bond: एसबीआई ने बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है, बैंक को नोटिस जारी किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जानें एसबीआई को कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है.
By Amitabh Kumar | March 18, 2024 4:37 PM
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है. इसलिए बैंक को नोटिस जारी किया जाए. कोर्ट ने अपने पंजीयक (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए. यही नहीं, उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर काम किया जाए. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की अर्जी पर सुनवाई की. इसमें चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया था.
Electoral Bonds | Supreme Court allows the request of ECI to return the data for being uploaded on the website.
Supreme Court says Registrar Judicial of the apex court to ensure that documents are scanned and digitised and once the exercise is complete the original documents… pic.twitter.com/W7rOJVPNDp
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े स्कैन हो जाने और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने के बाद मूल दस्तावेज निर्वाचन आयोग को लौटा दिए जाएं. आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट के सख्त रुख के बाद बैंक ने आंकड़ा चुनाव आयोग को सौंपा था जिसे आयोग ने गुरुवार को जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के चुनाव आयोग के अनुरोध को अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए. एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को चुनाव आयोग को वापस दे दिया जाएगा. वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड करने का काम कर देगा.
#WATCH | Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, "The court raised the issue of the information submitted by the SBI to the ECI about the particulars of the bonds. They said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds so therefore they have not given… pic.twitter.com/UTAqx3IQ62
मामले को लेकर वकील प्रशांत भूषण जानकारी दी कि कोर्ट ने बॉन्ड के विवरण के बारे में एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई जानकारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस जानकारी में चुनावी बॉन्ड की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या शामिल नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है. बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के साथ-साथ बॉन्ड भुनाने वाले पक्ष को लेकर कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है. इस मामले को सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है.