Supreme Court: राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को लंबित रखने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर बात करते हुए कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते. न्यायालय ने साथ ही कहा कि राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं लेकिन वह उनका इस्तेमाल राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं कर सकते.
संबंधित खबर
और खबरें