Hate Speech: हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहा- नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगे लगाम

Hate Speech: हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है. कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम लगाने की निर्देश दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कोई नहीं चाहता है कि राज्य/सरकार ऐसे मामलों में दखल दे, लेकिन भाषण की स्वतंत्रता पर तार्किक पाबंदियां जरूरी हैं."

By ArbindKumar Mishra | July 14, 2025 5:07 PM
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Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है, जो बहुत खतरनाक है. कोर्ट ने कहा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए. सेल्फ रेगुलेशन और संयम का पालन करना चाहिए.

लोग आत्मसंयम रखें और नियमों का पालन करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए. कोर्ट ने कहा, हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग आत्मसंयम रखें और नियमों का पालन करें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा, सोशल मीडिया पर सभी विभाजनकारी प्रवृतियों पर रोक लगानी होगी.

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स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है तो मुकदमेबाजी और अदालतों में भीड़ बढ़ती है

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, “सोशल मीडिया पर एक बार पोस्ट हो जाने के बाद यह सार्वजनिक हो जाता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और एक मौलिक अधिकार है. अगर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, तो मुकदमेबाजी और अदालतों में भीड़ बढ़ती है.”

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