Hemant Soren: चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया. शुक्रवार को न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका सुनने से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ 21 मई को करेगी. झारखंड हाईकोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुनवाई शुरू होते ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की. पीठ ने कहा कि सोरेन ने अंतरिम जमानत मांग रहे हैं. इस पर राजू ने कहा कि उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है और अदालत उनकी रेगुलर जमानत की याचिका खारिज कर चुकी है. राजू ने कहा कि लोकसभा के चार चरण के चुनाव हो चुके हैं. पीठ ने कहा कि सोरेन जमीन घोटाले में किसी तरह की संलिप्तता से इंकार कर रहे हैं. राजू ने कहा कि वे इस मामले में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं.
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