नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में Lockdown 3.0 लागू करने का ऐलान किया है. मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जा रहा है. लेकिन इसके बाद ही मंत्रालय ने कोरोनावायरस के मद्देनजर बांटे गये तीन जोन (रेड, ग्रीन और ऑरेंज) में से दो जोन (ग्रीन और ऑरेंज) में छूट दी है.
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ये छूट सशर्त होगी, स्थिति खराब होने पर वापस ले ली जायेगी. इसके अलावा, रेड जोन में अगर स्थिति ठीक रहती है तो 21 दिनों बाद उसे ऑरेंज जोन में बदल देने की बात कही है. आइये जानते हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या क्या रियायत मिली है.
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1. गृह मंत्रालय के नये निर्देश में ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को छूट मिलेगी. कैब ड्राइवर अपने गाड़ी में स्वयं के अलावा दो यात्रियों को बैठा सकते हैं.
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारी के बाद बसों को चलाने की छूट दी है. यह बसें सिर्फ ग्रीन जोन में ही चल सकेंगी. रेड जोन या ऑरेंज जोन में जाने पर कानूनन कार्रवाई होगी.
3. सरकार ने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी छूट दी है. कुछ शर्तों के साथ ई-कॉमर्स सेवाएं शुरू की जायेगी.
4. रेड जोन में पूर्व की भांति मेडिकल, पैरामेडिकल, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और मीडिया की गतिविधियां चालू रहेगी. इसके अलावा, ईंट भट्टे का काम, खेत में फसल काटने, एनिमल हसबेंडरी का काम चालू रहेगा.
5. रेड जोन क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का परिचालन नहीं किया जा सकता है. हालांकि पहले की तरह परमिट वाले दोपहिया और चौपहिया वाहन सशर्त चलाया जा सकता है.
6. सरकार के निर्देश के अनुसार सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आम आदमियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है.
7. ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी बुजुर्ग और बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. इन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जायेगी.
8. कंटेनमेंट जोन के लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.
बता दें कि इससे पहले देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया था.
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