क्या है ‘सांप घोटाला’?
राज्य सरकार की योजना के अनुसार सांप के काटने से मौत होने पर 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. लेकिन सिवनी जिले में इसी योजना का दुरुपयोग करते हुए फर्जीवाड़ा किया गया.
एक व्यक्ति ‘रमेश’ के नाम पर 30 बार, और रामकुमार के नाम पर 19 बार,मौत का दावा किया गया और हर बार मौत का कारण “सर्पदंश” बताया गया. इन फर्जी दावों के आधार पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये का गबन किया गया.
38 बार ‘सांप’ ने काटा एक ही व्यक्ति को!
जीतू पटवारी ने वीडियो जारी कर बताया कि सिवनी जिले के एक व्यक्ति को कागजों में 38 बार सांप ने काटा और हर बार 4 लाख रुपये मुआवजा दिखाकर 1 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “कभी नहीं सुना था कि सांप काटने का भी घोटाला हो सकता है… लेकिन यह मध्य प्रदेश में संभव है.”
बिना प्रमाणपत्र, बिना पीएम रिपोर्ट के हुआ भुगतान
जांच में खुलासा हुआ है कि इन सभी फर्जी मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, और पुलिस वेरिफिकेशन तक मौजूद नहीं था. फिर भी बिल पास हुए और पैसे सीधे कोषालय स्तर से जारी कर दिए गए.
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