महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार (Maharashtra government) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी करने का काम किया है. इस नए ड्रेस कोड (Dress Code) की बात करें तो अब राज्य में सरकारी कर्मचारी जींस और टी-शर्ट (Jeans, T-Shirt) पहनकर दफ्तर में नजर नहीं आएंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके तहत दफ्तर में कर्मी टी-शर्ट और जींस नहीं पहनकर नहीं आ सकते हैं. इसके अनुसार, कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की भी इजाजत नहीं दी गई है. इस बाबत आठ दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.
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आगे इस परिपत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मी (मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) सरकारी कर्मियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहननते हैं. ऐसा करने से सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होने का डर रहता है.
परिपत्र में कहा गया है कि लोगों को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों से “अच्छे बर्ताव व व्यक्तित्व की आशा बनी रहती है. यदि अधिकारियों व कर्मियों की पोशाक अनुचित और अस्वच्छ नजर आएंगे तो इसका उनके काम पर असर पड़ेगा. इसलिए पोशाक “उचित एवं स्वच्छ” होनी चाहिए.
आगे की बात करें तो इसमें कहा गया है कि महिला कर्मी साड़ी, सलवार/चूड़ीदार कुर्ते, ट्राउजर पैंट और कमीज पहन सकती हैं और यदि जरूरी है तो दुपट्टा भी डाल सकती हैं. पुरुष कर्मी, कमीज और पैंट या ट्राउजर पैंट पहन सकते हैं. यही नहीं आगे कहा गया है कि गहरे रंग और अजीब कढ़ाई या तस्वीर छपे कपड़े पहनने से बचना चाहिए. कर्मियों और कर्मचारियों को कार्यालयों में जींस और टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए.
परिपत्र में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को चप्पल, सैंडल या जूते पहनने चाहिए हैं जबकि पुरुष कर्मियों को जूते या सैंडल पहनन कर कार्यालय आना चाहिए.
Posted By : Amitabh Kumar
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