Manish Sisodia Bail : दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. मामले पर सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने कहा- यदि आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता. आपने उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है जो जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है. चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का… जमानत का मुख्य नियम लागू होता है.
‘आप’ नेता को जमानत मिलने के बाद प्रतिक्रिया आने लगी है. पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. सिसोदिया के 17 महीने बर्बाद कर दिया गया. ये सत्य की जीत है. उनके ये 17 महीने कौन लौटाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी. हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा और वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.
किसने क्या कहा?
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर ‘आप’ नेता राघव चड्ढा ने कहा- आज पूरा देश खुश है.
- ‘आप’ सांसद संजय सिंह ने कहा- यह सच की जीत है, अदालत का फैसला तानाशाही पर तमाचा है. सिसोदिया को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में डाला गया1 इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिली.
Read Also : Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर - दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर कहा कि कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हजारों दस्तावेज हैं जिन्हें सबूत के तौर पर अदालत के सामने रखा जा रहा है और सैकड़ों गवाह हैं. त्वरित सुनवाई के अनुमान के अनुसार भी…जांच एजेंसी ईडी को इस मुकदमे को पूरा करने में कई साल लगेंगे. कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के दौरान आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है. जमानत अधिकार का मामला है. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से बहुत नाखुश है कि वे मूल रूप से जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं.
- दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है. उन्हें इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनीष सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई. इस प्रकार वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा.
- मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है.
#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi gets emotional after Supreme Court granted bail to AAP leader Manish Sisodia
— ANI (@ANI) August 9, 2024
She says, "Today the truth has won, the students of Delhi have won…He was put in jail because he provided good education to poor children." pic.twitter.com/S5OqxjJ4h0
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे सिस्टम में नियम है- जेल नहीं जमानत…वह लगभग 2 साल बाद बाहर आ रहे हैं, यह पहले हो जाना चाहिए था.
#WATCH | On Supreme Court granted bail to AAP leader Manish Sisodia, Congress leader Shashi Tharoor says, "In our system, it's the rule – bail not jail. He is coming out after almost 2 years, it should have been done earlier…" pic.twitter.com/VQfpiJXsHw
— ANI (@ANI) August 9, 2024
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा कि उन्होंने बहुत अत्याचार झेले हैं. यह मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है.
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