Rajiv Gandhi Death: राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी रिहा, वेल्लोर जेल से बाहर निकली नलिनी
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस बात का उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की सजा घटाने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया था. न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि दोषियों का आचरण जेल में रहने के दौरान संतोषजनक था.
By ArbindKumar Mishra | November 12, 2022 6:03 PM
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया. रिहाई को ऑर्डर मिलने के बाद तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन वेल्लोर जेल से शनिवार को बाहर निकल गयीं. मालूम हो SC ने नलिनी के अलावा, जिन पांच अन्य को रिहा करने का आदेश दिया है, उसमें आर पी रविचंद्रन, नलिनी के पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, संतन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार शामिल हैं. श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं.
जेल में आचरण संतोषजनक पाये जाने के बाद दोषियों की हुई रिहाई
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस बात का उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की सजा घटाने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया था. न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि दोषियों का आचरण जेल में रहने के दौरान संतोषजनक था.
Vellore, Tamil Nadu | Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi released from Vellore Jail. pic.twitter.com/SV6JzO62ft
1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
गौरतलब है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनाव रैली में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी. आत्मघाती विस्फोट में राजीव गांधी, नौ पुलिस कर्मियों सहित 16 अन्य की मौत हो गई थी। साथ ही, 45 अन्य लोग घायल हो गये थे.
रिहाई के बाद नलिनी की मां ने कहा, खुशी के भाव शब्दों में बयां नहीं किये जा सकते
नलिनी ने अपनी रिहाई पर टिप्पणी करने से पैरोल का हवाला देते हुए इनकार कर दिया, लेकिन उसकी मां एस पद्मा ने कहा, खुशी के भाव शब्दों में बयां नहीं किये जा सकते. इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि असीम आनंद की अनुभूति के अलावा और कुछ नहीं है.