NEET 2024 : एनटीए ने रद्द किया 1563 बच्चों का स्कोरकार्ड, दोबारा ली जाएगी परीक्षा, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन एनटीए ने ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कही है.
By Rajneesh Anand | June 13, 2024 12:19 PM
NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, जब परीक्षा होती है तो सबकुछ समग्रता से होता है इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं एनटीए ने कोर्ट में कहा कि वह ग्रेस मार्क्स हटा रहा है और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी, जो परीक्षा नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस वाला मार्क्स ही दिया जाएगा. एनटीए ने बताया कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है, इन्हें दोबारा परीक्षा देने होगी. एनटीए दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून तक जारी करेगा.
Supreme Court reiterates that it will not stay the counselling of NEET-UG, 2024.
“Counselling will go on and we will not stop it. If the exam goes then everything goes in totality so nothing to fear,” says Supreme Court. pic.twitter.com/ACAB1dmyt5
गौरतलब है कि 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था. परीक्षा परिणाम आने के बाद विवाद और बढ़ गया क्योंकि 67 बच्चों को कुल अंक 720 मिले थे. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से कई बच्चे जो मेरिट में थे उन्हें एम्स और अन्य प्रतिष्ठित काॅलेजों में दाखिला नहीं मिलने लगा. कोचिंग देने वाली प्रमुख संस्था फिजक्सवाला ने भी पेपरलीक और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा को रद्द किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी. वहीं एनटीए ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि वह सिर्फ उन्हीं की परीक्षा दोबारा लेगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है. एनटीए ने विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली और पेपर चेकिंग के पूरे पैटर्न की जानकारी भी दी थी.