NEET-UG 2024: ‘पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित’, सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों नहीं की गई परीक्षा रद्द
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. जानें शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
By Amitabh Kumar | August 2, 2024 11:03 AM
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है. पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सिक्योरिटी में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के अलवा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए टेक्निकल आस्पेक्ट के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.
NEET-UG 2024: Supreme Court says there was no systemic breach of the NEET-UG 2024 papers, the leak was only limited to Patna and Hazaribagh. pic.twitter.com/MG5p0myABJ
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है. छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है. जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा भविष्य में फिर न हो.
Supreme Court says that in it’s judgement it has highlighted all the deficiences in the structural processes of the NTAs. We cannot afford this for the betterment of the students, says Supreme Court. Supreme Court says that the issues which have arisen must be rectified by the…
NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया, लेकिन एनटीए को जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे खत्म करना चाहिए.