Neet UG 2024: फिर से परीक्षा कराने के लिए ठोस आधार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Neet UG 2024: सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच जारी है. जांच एजेंसी ने बताया है यदि खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित होगा.
By Amitabh Kumar | July 18, 2024 12:24 PM
Neet UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई जारी है. कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्दबाजी है. लाखों छात्र इस मामले में नतीजे का इंतजार कर रहे हैं. शीर्ष कोर्ट को सूचित किया गया है कि सीबीआई ने कथित नीट-यूजी पेपर लीक और कदाचार की चल रही जांच के संबंध में दूसरी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी’ से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके ‘सामाजिक प्रभाव’ हैं. हम आज सुनवाई करेंगे. लाखों युवा छात्र इसका इंतजार कर रहे है. हमें सुनवाई करने और निर्णय लेने दीजिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह साबित करने के लिए कहा कि प्रश्न पत्र व्यवस्थागत तरीके से लीक किया गया. इससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पुन: परीक्षा कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच जारी है. जांच एजेंसी ने हमें जो बताया है यदि उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा.
परीक्षा 5 मई को हुई थी आयोजित
परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इन याचिकाओं में एनटीए की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया है.
NEET-UG exam: Supreme Court is informed that CBI has filed a second status report regarding the ongoing investigation into the alleged NEET-UG paper leak and malpractices.
SC says today an investigation is going on and if what CBI has told us is revealed, it will affect the…
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी. इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने के अलावा परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. पीठ की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने उसे नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई एक रिपोर्ट सौंपी है.
पांच मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी. इसके बाद पेपर लीक की खबरों ने सुर्खियां बटोरी. मामले ने तूल पकड़ा. विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया.
केंद्र सरकार की ओर से क्या कहा गया
शीर्ष कोर्ट में पिछले सप्ताह दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि आईआईटी मद्रास ने नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डाटा एनालिसिस किया है. इसमें न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और न ही ऐसा सामने आया है कि लोकल अभ्यर्थियों के किसी ग्रुप को फायदा पहुंचा है.