राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा था – मामला गंभीर नहीं है
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है. सिंघवी ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया.
इससे पहले राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से लगा था झटका
राहुल गांधी ने दो साल की सजा को चुनौती देते हुए सूरत सेशंस कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी दो साल की सजा
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.