झारखंड के हजारीबाग जिले में पिछले हफ्ते एक गर्भवती महिला (27) की ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलकर मौत मामले में बड़ा ऐक्शन लिया है. आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिये ऋण वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दिया गया है.
आरबीआई का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि एमएमएफएसएल अपने कर्मचारियों के जरिये वसूली या कब्जे की गतिविधियों को जारी रख सकती है. बयान में कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिये किसी भी वसूली या कब्जे की गतिविधि को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई उक्त एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में देखी गई पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है.
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क्या है मामला
झारखंड के हजारीबाग के इचाक स्थित सिझुआ गांव के नि:शक्त किसान मिथिलेश की बेटी और डमरोंन निवासी कुलदीप मेहता की गर्भवती पत्नी मोनिका को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गयी थी. दरअसल इचाक स्थित सिझुआ गांव के एक किसान मिथिलेश मेहता ने 2018 में महिंद्रा फाइनेंस से लोन पर ट्रैक्टर लिया था. लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने के कारण 14,300 मासिक किस्त का छह इस्टॉलमेंट बकाया हो गया था. कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने किस्त, ब्याज व पेनाल्टी को जोड़कर 170000 कर दिया था. 15 सितंबर को रौशन समेत तीन अन्य एजेंट सिझुआ गांव पहुंचे और ट्रैक्टर ले जाने लगे. इसकी सूचना पंपकर्मियों ने मिथिलेश को दी. सूचना पाकर खेत से मिथिलेश घर पहुंचे व पुत्री मोनिका को साथ लेकर बाइक से ट्रैक्टर ले जा रहे रिकवरी एजेंटों का पीछा किया. बरियठ के पास रिकवरी एजेंट को जब उन्होंने रोका, तो इसी क्रम में एजेंट ने मोनिका को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गयी.
आरोपी रौशन कुमार देव गिरफ्तार
महिला की मौत के संबंध में पुलिस ने महिंद्रा फाइनेंस की एक फर्म टीम लीज के कर्मचारी रौशन कुमार देव को गिरफ्तार कर लिया है. महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने महिला की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.
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