RSS March in Tamil Nadu: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद आरएसएस (RSS) ने रविवार को तमिलनाडु में 45 स्थानों पर रूट मार्च निकाला. शीर्ष अदालत ने आरएसएस को दो दिन पहले ही मार्च निकालने की अनुमति दी थी. इसके बाद पुलिस की ओर से मार्च निकालने के लिए 16 अप्रैल को अनुमति दी गई थी.
रैली के दौरान बांस के डंडे के इस्तेमाल पर लगाई गई थी रोक
आरएसएस मार्च के मद्देजनर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए डीएसपी श्रीनाथ के नेतृत्व में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. इसके साथ ही बम दस्ते खोजी कुत्तों की मदद से भीड़भाड़ वाली जगहों और रैली के रास्ते में हर स्तर पर तलाशी की गई. दक्षिणपंथी संगठन को अदालत के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रैली करने का निर्देश दिया गया था. रैली निकालने के दौरान बांस के डंडे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.
सरकार ने नहीं दी थी अनुमति
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले साल 2 अक्तूबर मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) व उसके कई सहयोगी ग्रुपों पर बैन लगाए जाने के बीच कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी. वहीं, शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को राज्य की तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में आरएसएस को राज्य के कई इलाकों में कुछ शर्तों के साथ मार्च निकालने पर अपनी सहमति दे दी. पिछले 27 मार्च को सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.