CRPF : मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद की पाकिस्तानी महिला से शादी, बर्खास्त जवान का आया रिएक्शन

CRPF : बर्खास्त जवान ने कहा कि सीआरपीएफ मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ही पाकिस्तानी महिला से शादी की थी. उन्होंने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे.

By Amitabh Kumar | May 4, 2025 10:59 AM
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CRPF : पाकिस्तानी महिला से शादी करने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बल मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद ही अपनी शादी की. अहमद ने कहा, “मुझे सबसे पहले मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला. मुझे जल्द ही सीआरपीएफ से एक पत्र मिला जिसमें मुझे बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था. ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति मांगी थी और मुझे अनुमति मिल गई थी.” पूर्व सीआरपीएफ जवान ने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे.

वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की मीनल खान से हुआ निकाह

पाकिस्तानी महिला से शादी की बात “छिपाने” को लेकर सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले मुनीर अहमद ने शनिवार को दावा किया कि पिछले साल सीआरपीएफ मुख्यालय से अनुमति मिली. इसके करीब एक महीने बाद ही उसने पाकिस्तान की मीनल खान से निकाह किया. जम्मू के घरोटा इलाके का निवासी मुनीर अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुआ था. उसने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की मीनल खान से निकाह किया था.

मुनीर अहमद को क्यों किया गया बर्खास्त ?

सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से निकाह की बात “छिपाने” और उसकी वीजा अ‍वधि समाप्त होने के बाद उसे जानबूझकर शरण देने के आरोप में जवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया. सीआरपीएफ ने कहा है कि मुनीर का कृत्य “गंभीर कदाचार की श्रेणी में” आता है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं.

अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे मुनीर

मुनीर ने कहा कि वह सीआरपीएफ से अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देगा. उसने कहा, “मुझे अदालत से इंसाफ मिलने का पूरा भरोसा है.” मुनीर और मीनल की शादी की बात तब सामने आई, जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों से देश छोड़ने के लिए कहा.

मुनीर की पत्नी कैसे पहुंची भारत

मुनीर की पत्नी मीनल इस साल 28 फरवरी को वाघा-अटारी सीमा के जरिये भारत में दाखिल हुई थी. उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था. उस समय तक वह जम्मू में अहमद के घर पर ही रही थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने उसे पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी है और वह फिलहाल मुनीर के जम्मू स्थित आवास में रह रही है.

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