कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर पालन किया गया होता, तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की जान बच सकती थी. महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को हुई एक कार दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी.
कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं. यहां तक कि यातायात पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है. अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है. आठ यात्रियों वाले वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. एयरबैग किसी भी वाहन में लगा एक प्रतिरोधक सुरक्षा उपकरण होता है जो हादसे के समय अचानक खुल जाता है और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कंपनियों को राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के निर्माण से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नयी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा, कंपनियों द्वारा तैयार की गईं कुछ डीपीआर अत्यधिक खराब हैं और सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यम आय वर्ग की तरफ से खरीदी जाने वाली छोटी कारों में भी समुचित संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए. उन्होंने महंगी कारों में ही आठ एयरबैग दिए जाने को लेकर विनिर्माताओं पर सवाल भी उठाए. गडकरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाहनों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वाहन कंपनियों को थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है. उन्होंने कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी होगी.
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