Swati Maliwal assault case: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, शर्तों के साथ मिली बेल
Bibhav Kumar Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को शर्तों के साथ जमानत दे दी है. बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था.
By Pritish Sahay | September 2, 2024 9:09 PM
Bibhav Kumar Bail: सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी बिभव कुमार को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि बिभव कुमार को निजी सहायक के रूप में बहाल न किया जाए, और न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों की हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.
Supreme Court says the trial court shall endeavour to finish the examination of important and vulnerable witnesses first within three months.
Supreme Court imposes certain conditions on Kumar saying he shall not be restored as PS of Delhi Chief Minister or political office…
आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाये थे. इसके बाद उन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि सीएम हाउस में कुमार ने उनके साथ मारपीट के साथ गाली-गलौज की थी. स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक FIR भी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने बिभव कुमार को हिरासत में ले लिया था.
बिभव कुमार को कोर्ट के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार के जमानत शर्तों के साथ दिया है. कोर्ट ने कहा है कि…
अहम गवाहों से पूछताछ हो जाने तक बिभव कुमार सीएम ऑफिस से दूर रहेंगे.
बिभव कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाए.
बिभव कुमार किसी भी सार्वजनिक मंच पर मामले के ट्रायल से संबंधित किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे.