सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है. ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उन्हें पिछले दिनों गिरफ्तार किया था जिसके बाद वो जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट पहुंचीं थीं. कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता से जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है.
BRS leader K Kavitha's arrest in liquor policy case | Supreme Court remarks that it has to follow a uniform policy for all and can't allow people to approach the top court directly for bail as they are a political person https://t.co/MXFLVu3e3x
— ANI (@ANI) March 22, 2024
के. कविता के द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा. किसी को भी जमानत के लिए सीधे शीर्ष कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला है और के कविता एक राजनीतिक शख्सियत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से छह सप्ताह में जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की उस याचिका पर जांच एजेंसी ईडी से छह सप्ताह में जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है.
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हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था के कविता को
के कविता की बात करें तो वह तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के साथ-साथ, विधान परिषद सदस्य की सदस्य भी हैं. 46 साल की कविता को ईडी ने कुछ दिन पहले हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. वह 23 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में हैं.
सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में कविता की ओर से पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे. उन्होंने पीठ ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान को आधार बनाकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. पीठ ने इसपर कहा कि इस वक्त वह मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रही.
ईडी की ओर से क्या कहा गया
जांच एजेंसी ईडी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है.
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