Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है. शुक्रवार (2 August) को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. बता दें, याचिका में चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की को लेकर एसआईटी जांच की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय पूर्व कार्रवाई होगी.
संबंधित खबर
और खबरें