सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को राहत, CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है.
By Rajneesh Anand | July 10, 2024 12:34 PM
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना ही प्रदेश में सीबीआई जांच करा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.
Supreme Court holds maintainable the West Bengal government’s suit challenging the Central Bureau of Investigation (CBI) undertaking investigation into the cases in the State without its statutorily mandated prior consent.
कोर्ट ने कहा है कि राज्य द्वारा सीबीआई की सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई की ओर से मामलों की जांच किए जाने के मामलों से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
बंगाल सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत दर्ज किया मुकदमा
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा.