Supreme Court: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार के कई मुद्दों को लेकर तकरार है. कई मामलों में अधिकार के विवाद का मामला अदालत में चल रहा है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर था. वर्ष 2022 में दिल्ली नगर के 250 सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद भाजपा को नगर निगम की सत्ता से बाहर कर दिया था. इस चुनाव में आप को 134, भाजपा को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें हासिल हुई. लेकिन नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की जाती है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नगर निगम में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी. इस फैसले को आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल बिना कैबिनेट की सहमति के एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है.
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