UCC बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश, शादी-तलाक के बदल जाएंगे नियम!

यूसीसी विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश 'समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024' विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान कानून प्रस्तावित है.

By ArbindKumar Mishra | February 6, 2024 10:55 PM
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया जिसमें विवाह से जुड़ी पुरानी प्रथाओं को दंडनीय अपराध बनाने तथा ‘लिव-इन’ से उत्पन्न बच्चों को विवाह से पैदा हुए बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है.

यूसीसी विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024’ विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान कानून प्रस्तावित है. हालांकि, इसके दायरे से प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है. विधेयक पेश किये जाने के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाकर उसका स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम के नारे भी लगाये.

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