Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को बताया, “समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है. सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम चार बजे तक का समय दिया गया है.”
असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हमें कल रात 655 पन्नों की रिपोर्ट मिली. 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों-रात पढ़ना मानवीय रूप से असंभव है. मैंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति रिपोर्ट दी है जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं हैं. मैं संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा.”
कांग्रेस बोली– मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाए गए संशोधन
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद डॉ सैयद नसीर हुसैन कहते हैं, “कई आपत्तियां और सुझाव आए थे जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है. सरकार ने उनके अनुसार रिपोर्ट बनाई है. असंवैधानिक संशोधन लाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है. अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए संशोधन लाए गए हैं.”
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सरकार का इरादा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना : बीजेपी
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज संपन्न हुई. सरकार का इरादा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था और साथ ही निहित स्वार्थों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना था, जो देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे. ये दोनों उद्देश्य पारित किए गए संशोधनों और अंततः जेपीसी द्वारा स्वीकार की गई रिपोर्ट से पूरे हुए हैं. हालांकि चर्चाएं गरमागरम थीं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट एक अच्छा दस्तावेज है जो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बहुत जरूरी जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाता है.”
वक्फ संशोधन विधेयक को किरेन रिजीजू ने 2024 में किया था लोकसभा में पेश
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.
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