सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों से वसूले जाने वाले चिकित्सा शुल्क में भारी अंतर पर कड़ा एतराज जताया है. साल 2012 में बने नियमों के तहत केंद्र सरकार को राज्यों से सलाह कर विभिन्न रोगों के इलाज के लिए महानगरों एवं छोटे-बड़े शहरों में एक निर्धारित शुल्क तय करने का निर्देश है. लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि इस मसले पर राज्यों को लगातार पत्र लिखा गया है, पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यों द्वारा जवाब नहीं देने को आधार बना कर केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार है. अदालती निर्देश के अनुसार एक महीने के भीतर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर चिकित्सा शुल्कों को निर्धारित करना है. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अदालत केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा की दरों को देशभर के अस्पतालों में लागू करने के याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार कर सकती है. यह अक्सर देखा गया है कि निजी अस्पताल मरीजों से मनमाने ढंग से विभिन्न प्रकार के शुल्कों की वसूली करते हैं. ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें मरीज को ठीक होने के बाद केवल इसलिए अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गयी कि उसके परिजन खर्च चुकाने में असमर्थ थे.
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