भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने एप और वेबसाइट से ‘स्वास्थ्य पेय’ (हेल्थ ड्रिंक्स) श्रेणी से सभी पेय उत्पादों को हटाने को कहा है. उल्लेखनीय है कि इसी महीने के शुरू में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे खाद्य उत्पादों का समुचित श्रेणीकरण सुनिश्चित करें. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी जांच में पाया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में ‘स्वास्थ्य पेय’ (हेल्थ ड्रिंक्स) जैसी किसी श्रेणी को परिभाषित नहीं किया गया है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ‘एनर्जी ड्रिंक्स’ बस ऐसे पेय पदार्थ भर हैं, जिनमें कुछ अतिरिक्त सुगंध और स्वाद मिला दिया जाता है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस जांच को अपने निदेश में उल्लिखित किया है. कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने अपने एक पोस्ट में बताया था कि एक उत्पाद विशेष में चीनी की मात्रा इतनी है कि उसे स्वास्थ्य पेय नहीं माना जा सकता. उस उत्पाद को बनाने वाली कंपनी ने उक्त इंफ्लुएंसर को कानूनी नोटिस भेजकर वीडियो हटाने का दबाव बनाया, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के बाद मांग की सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाया जाना चाहिए.
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