50 हजार में हुआ था सौदा
जानकारी के अनुसार, लड़की की मां ने अपनी ही बेटी को मो. सहरुल उर्फ सोनू को 50 हजार रुपये में बेच दिया था. यह पैसा मां के खाते में ट्रांसफर किया गया था. मो. सहरुल उर्फ सोनू ने लड़की को देह व्यापार के लिए खरीदा था. जिसके बाद रानीगंज थाने में कांड संख्या 328/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की वजह से जल्द सुनवाई संभव हो सकी. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 93, 98, 99, 111 (5) और 143 (4) के तहत संज्ञान लिया. 20 नवंबर 2024 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.
कौन हैं दोषी?
इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में रानीगंज प्रखंड के एक गांव की रहने वाली लड़की की मां भी शामिल है. आरोपियों में मुंबई के हिंगोली निवासी शाह मजहर (पिता शाह मंजूर), मधेपुरा के लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड 10 निवासी मोहम्मद सहरूल उर्फ सोनू (पिता इलियास) और जहाना खातून (पति शाह मजहर) शामिल हैं.
Also Read : Video: दसवीं के छात्र के गर्दन पर चाकू से हमला, हालत गंभीर, Patna PMCH रेफर
गवाहों के बयानों के आधार पर सजा
मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों से संतुष्ट होकर न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सभी आरोपियों को दोषी पाया. बचाव पक्ष के वकील केएन विश्वास और एलएडीसी प्रमुख विनय ठाकुर ने अपनी दलीलें पेश कीं. लेकिन अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई.
Also Read : Lalu Yadav: ‘लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को हटाकर सत्ता को हथियाया था’, डिप्टी सीएम ने राजद सुप्रीमो पर साधा निशाना