हत्या के मामले में आठ दोषियों को कठोर कारावास

आठ जून, 2020 को नगर थानांतर्गत गौसगंज निवासी मिथुन पासवान काे मारी गयी थी गोली

By DEVENDRA DUBEY | July 9, 2025 7:43 PM
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आरा.

हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने बुधवार को दोषी आशीष पासवान समेत आठ दोषियों को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया. अभियोजन की ओर से एससी/एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि आठ जून, 2020 को नगर थानांतर्गत गौसगंज निवासी मिथुन पासवान को जानकी मंदिर के पास गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
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