औरंगाबाद शहर . औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या -47/24, जीआर -21/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि कुटुंबा के अनुकुपा निवासी अभियुक्त योगेंद्र पासवान को भादंवि की धारा -323, 342, 363, 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 मई निर्धारित की गयी है. अभियोजन की ओर से नौ गवाही हुई थी. इस केस की आइओ पिंकी कुमारी और कामिनी कुमारी थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में गयी थी. प्राइज के लिए कार्यक्रम बाद तक स्कूल में रुकी हुई थी. जब लेट होने लगा तो अकेले घर जाने लगी. तब अज्ञात व्यक्ति ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर टंडवा के रास्ते हरिहरगंज ले जाकर जबरदस्ती किया. जब पीड़िता रोने लगी तो अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर उसके मां से बात कराया. इस मोबाइल नंबर को पीड़िता के परिजन ने पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस की तबाड़तोड़ छापेमारी से दहशत में आये अज्ञात अभियुक्त शिवपुर मोड़ के समीप पीड़िता को छोड़ कर भाग गया. पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर हरिहरगंज के एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अभियुक्त की पहचान उजागर किया. अभियुक्त इस घटना के बाद एक उत्पाद कोर्ट के केस में जेल चला गया. इसके बाद अभियुक्त को 10 मई 2024 से इस केस में हिरासत में लिया गया. अभियुक्त का टीआई परेड कर पीड़िता द्वारा पहचान कराई गई थी. अभियोजन पक्ष द्वारा इस वाद में मेडिकल, एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी. अभियोजन में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला था. अभियुक्त के नाम से आरोप पत्र 23 जुलाई 2024 को न्यायालय में आया था. वहीं अभियुक्त पर आरोप गठन 13 सितंबर 2024 को हुआ था. आरोप गठन के बाद तेजी से वाद की सुनवाई पूरी की गयी. आज शुक्रवार को अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी.
संबंधित खबर
और खबरें