कुटुंबा. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पंचायत सरकार भवन से ही बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. कुटुंबा पंचायत की मुखिया अनिता कुमारी ने बताया कि बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2025 के तहत अधिसूचना जारी कर पंचायत में इस कार्य को करने की अनुमति दी गयी है. इसके लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 16 जून को अधिसूचना जारी की गयी है. अधिसूचना जारी होते ही कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गयी है. मुखिया ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में कुटुंब में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ग्रामीणों को अब इसके लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. पंचायत सरकार भवन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से पंचायत वासियों में खुशी है. ग्रामीणों ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले काफी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इसके लिए कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवन में कर्मियों की कमी होने के कारण काम करने में परेशानी हो रही है. पंचायत में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी भी दूसरे पंचायतों के पदभार में हैं, जिससे आम ग्रामीण जनता को जरूरी दस्तावेज बनवाने में परेशानी हो रही है. इससे पंचायत के विकास कार्य में भी असर हो रहा है. इसकी सूचना वरीय स्तर पर दी गयी है.
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