Court Order: हत्या के दोषी पिता और दादा को उम्रकैद, प्रेम प्रसंग से नाराज होकर की थी बेटी की हत्या
Court Order: औरंगाबाद. बिहार के औरंगाबाद में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या करनेवाले पिता और उसके दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
By Ashish Jha | June 28, 2024 2:08 PM
Court Order: औरंगाबाद. बिहार के औरंगाबाद में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या करनेवाले पिता और उसके दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के मंझार गांव में हुई थी. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-3 सुनील कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या- 216/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी मृतका के पिता राजा राम और उसके दादा कैलाश राम को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड भी
अदालत ने उम्रकैद के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. भादंवि धारा 201/34 में चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मृतका की मां कांति देवी ने बताया कि उनकी पुत्री का प्रेम प्रसंग रिश्तेदारी में ही युवक के साथ चल रहा था. इसी बात से नाराज होकर उसके पिता और दादा ने 6 मई 2022 को लड़की को घर से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी.
इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थानाध्यक्ष राजूकुमार ने 7 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में कहा था कि गांव के चौकीदार ने फोन कर जानकारी दी कि मंझार गांव के बधार में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है. घटना स्थल पर जाकर शव को बरामद किया गया. मृतका के गर्दन पर काला निशान बना हुआ था और दोनों बांह पर खरोंच का निशान बना हुआ था. मृतका की पहचान राजा राम की पुत्री के रूप में की गई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. राजाराम के घर पहुंचने पर लड़की के पिता राजाराम और दादा कैलाश राम फरार हो गए थे.
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