औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने मदनपुर थाना कांड संख्या -67/03, जीआर-1139/03, एसटीआर -306/03 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों कृष्णा राम और कृत राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि मदनपुर के करमडीह निवासी अभियुक्त कृष्णा राम और कृत राम को भादंवि की धारा -302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से डॉक्टर, आईओ सहित ग्रामीणों की गवाही हुई थी. 25 दिसंबर 2003 को अभियुक्तों पर भादंवि की धारा 302/34 के तहत आरोप का गठन किया गया था. 10 जुलाई को दोषी करार दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक संजय राम ने 26 जून 2003 को प्राथमिकी में बताया था कि सार्वजनिक कुआं आने-जाने के लिए गैर मजरूआ जमीन में रास्ते के लिए सूचक और उनके पिता महंग राम से चाचा सहंगराम और उनके दोनों लड़के कृष्णा राम और कृत राम मारपीट करने लगे, जिसमें महंग राम बुरी तरह से जख्मी हो गया. बाद में उनकी मौत हो गई थी. अभियोजन के दौरान अभियुक्त सहंग राम की मौत हो गई थी. सजा की बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त घर का कमाऊ सदस्य है. इनकी मां लकवाग्रस्त है. सहोदर भाई है, जो मजदूरी करते हैं. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराध की गंभीरता देखते हुए सजा दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने सजा सुनाई.
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